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2017 में घटी थी इंसानियत को शर्मशार करने वाली घटना, कोर्ट ने सुनाया महत्वपूर्ण फैसला
प्रतिनिधि। 30 मार्च
गोंदिया। घर के समीप सड़क पर खेल रही एक साढ़े तीन साल की मासूम को खेलने के बहाने सुनसान घर में ले जाकर उसके साथ यौन शोषण करने के मामले पर आज 30 मार्च 2022 को गोंदिया न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीश क्र.1 तथा विशेष सत्र न्यायाधीश श्री एन. बी. लवटे ने आरोपी रमेश देवचंद कटरे (उम्र 24 वर्ष) निवासी सड़क अर्जुनी को उम्रकैद की सजा व 10 हजार दंड की सजा सुनाई।
इस मामले पर आरोपी के खिलाफ सरकार तर्फे व पीड़िता की ओर से विशेष सरकारी वकील कृष्णा डी पारधी व जिला सरकारी वकील महेश चंदवानी ने पैरवी की। सरकारी वकील ने कोर्ट के समक्ष आरोपी के विरुद्ध कुल 9 गवाह प्रस्तुत किये। कोर्ट ने दोनों पक्षों की पैरवी, सबुत, डॉक्टरी रिपोर्ट व गवाहदारों की गवाही के आधार पर सुनवाई करते हुए आरोपी देवचंद को दोषी माना व उसे उम्रकैद की सजा सुनाई।
कोर्ट ने उम्रकैद की सजा के साथ ही 10 हजार रुपये दंड की सजा सुनाई। दंड न भरने पर 6 माह अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा सुनाई। ये रकम पीड़िता को देने के आदेश दिए।
ऐसा था प्रकरण:-
22 दिसंबर 2017 के शाम 5 बजे के दौरान पीड़ित बच्ची ये अपनी बहन के साथ आरोपी के घर के पास खेल रही थी। आरोपी ने उसे खेलने ले जाता हूँ कहकर उसे एक व्यक्ति के घर ले गया जहां वो व्यक्ति नही था। वहां ले जाकर उसके साथ लैंगिक अत्याचार किया।
इस घटना के बाद पीड़िता रोने लगी व रोते हुए अपनी माँ के पास आयी। उसने घटना की जानकारी अपनी माँ को दी व वहां जमा लोगों को बताया। इसके बाद फिर्यादि माँ ने इसकी शिकायत सड़क अर्जुनी थाने में दर्ज कराई। पुलिस थाने के तत्कालीन पुलिस उपनिरीक्षक भगवान झलेकर ने भादवि 376(2)(आय) व पॉक्सो अधिनियम 2012 की धारा 6 अंतर्गत अपराध दर्ज किया। संपूर्ण जांच के बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की।
इस प्रकरण पर पुलिस निरीक्षक सचिन वांगड़े के मार्गदर्शन में पैरवी कर्मचारी पुलिस हवलदार नारायण खांडवाये सड़क अर्जुनी ने कामकाज संभाला।